नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को अमरनाथ श्राइन बोर्ड, केंद्र और अन्य को एक नोटिस जारी कर हेलीकॉप्टर सेवा के लिए सभी टिकट उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की. केवल ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली के माध्यम से जम्मू/श्रीनगर से अमरनाथ तीर्थ तक. याचिका में आगे अमरनाथ यात्रा (Amarnath Yatra) के लिए जम्मू और श्रीनगर (जो मुख्य रूप से वृद्ध, बीमार और विकलांग तीर्थयात्रियों के लिए है) से हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सभी टिकटों की बुकिंग और बिक्री के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली अपनाने का निर्देश देने की मांग की गई, जिसके परिणामस्वरूप जमाखोरी और कालाबाजारी हुई.
खबर में खास
- अगली सुनवाई 31 मई की तारीख तय
- दायर याचिका में कहा गया
- पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया
अगली सुनवाई 31 मई की तारीख तय
श्राइन बोर्ड की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट (Court) को अवगत कराया कि वर्तमान में सभी सेवाएं उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण कुछ दिनों में यह काम करना शुरू कर देगी. न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की खंडपीठ ने सोमवार को श्राइन बोर्ड से प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने को कहा. कोर्ट (Court) ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 मई 2022 की तारीख तय की.
दायर याचिका में कहा गया
याचिकाकर्ता, इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस ने कहा कि यह केंद्र की प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्रा (Amarnath Yatra) के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानी मुक्त दर्शन हो और किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े. अधिवक्ता अवध कौशिक के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि आश्चर्य की बात है कि स्थानीय लोगों की मिलीभगत से अधिकृत एजेंटों द्वारा टिकटों की कालाबाजारी के कारण पुराने और बीमार और विकलांग तीर्थयात्रियों द्वारा अमरनाथ यात्रा (Amarnath Yatra) के लिए हेलीकॉप्टर टिकट प्राप्त नहीं कर पाने की समस्या है.
पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया
होटल व्यवसायी जो पहले से ही स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा उजागर / उजागर किए गए थे और जिनके बारे में पहले से ही 11 अप्रैल, 2022 को एक जन प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था. हालांकि, इस दोषपूर्ण योजना की अंतर्निहित खामियों और कमजोरियों और दुरुपयोग की बड़ी गुंजाइश के कारण, यह जल्द ही एक कालाबाजारी रैकेट में बदल गया, जिसे कई ऑनलाइन समाचार साइटों और सार्वजनिक हित के खिलाफ लिप्त कुछ दोषी ट्रैवल एजेंटों द्वारा देखा गया और उजागर किया गया. याचिका में कहा गया है कि पकड़े गए और पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया.
