नई दिल्ली: हथियार डीलर संजय भंडारी (Sanjay Bhandari) के प्रत्यर्पण पर भारत की जीत हुई है. ब्रिटेन की एक कोर्ट ने भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के प्रत्यर्पण की अनुमति दी है. संजय भंडारी को अब भारत लाया जाएगा. भंडारी पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं. साथ ही उन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ डिफेंस डील में रिश्वत ली है. उन्हें यूपीए सरकार के दौरान किए गए हथियारों के सौदों के संबंध में विदेशी कंपनियों से कथित तौर पर 400 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान प्राप्त हुआ.
खबर में खास
- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय आरोपी
- 2016 में देश छोड़कर भागा था
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय आरोपी
भारत सरकार काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत अपनी विदेशी संपत्ति घोषित करने में विफल रहने और मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर हथियार डीलर संजय भंडारी (Sanjay Bhandari) के प्रत्यर्पण की मांग कर रही थी. प्रत्यर्पण मामले में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट, लंदन में आखिरी बहस को 4 अक्टूबर को सुना गया था और अब फैसला सुनाया गया है.
2016 में देश छोड़कर भागा था
अक्टूबर 2016 में आयकर विभाग के अधिकारियों के उनके आवास पर छापे के बाद भंडारी कथित तौर पर भारत से भाग गए थे. उनके खिलाफ लुक-आउट नोटिस भी जारी किया गया था. छापे के दौरान रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज पाए गए थे. 15 जुलाई, 2020 को लंदन में संजय भंडारी (Sanjay Bhandari) की गिरफ्तारी के बाद, उन्हें वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने कई कड़ी शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया था.
