नई दिल्ली: एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA) ने आजम खान (Azam Khan) को एक बड़ा झटका दिया है. आजम खान के ऊपर चल रहे हेट स्पीच मामले के स्टे एप्लीकेशन दायर कर दी गई है. जी हां, सबसे पहले रामपुर कोर्ट ने आजम खान को दोषी माना था. अब साथ ही उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया. अब सपा की तरफ से आजम को एक और झटका लगा है.
खबर में खास
- सेशन्स कोर्ट से भी आजम को बड़ा झटका
- 2019 लोकसभा चुनाव का है मामला
सेशन्स कोर्ट से भी आजम को बड़ा झटका
आपको बता दें, आजम (Azam Khan) को सबसे पहले रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम को दोषी माना था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई. आजम को फिर कोर्ट से झटका अब सपा की तरफ से सेशन्स कोर्ट में रामपुर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. उम्मीद थी कि आजम को वहां से राहत मिल जाएगी. लेकिन अभी के लिए इस कोर्ट ने भी सपा नेता को बड़ा सियासी झटका दिया है. उनकी राहत वाली अर्जी खारिज कर कर दी गई है, यानी कि उनकी सजा बरकरार रहने वाली है.

2019 लोकसभा चुनाव का है मामला
वहीं, रामपुर सत्र अदालत को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वे आजम खान (Azam Khan) की अपील पर विचार विमर्श करें. जिसके बाद आजम खान को यहां से भी बड़ा झटका मिला. बता दें, आजम खान (Azam Khan) पर 2019 में हेट स्पीच का आरोप था. यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव का था. जहां आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं.
