श्रीनगर: घाटी में हाथियर के दम पर आतंक फैलाने वाले यासीन मलिक को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कश्मीर के कुछ इलाकों में पत्थरबाजी की घटना हुई. वहीं, घाटी में उसके घर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. यासीन मलिक के घर के आसपास ड्रोन से नजर रखी जा रही है. फैसले से पहले यासीन मलिक के परिजन श्रीनगर में अपने घर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं.
खबर में खास
- यासीन आपराधिक साजिश का दोषी
- देशद्रोह यानी 124ए लगाई गई
- यासीन मलिक ने कबूल किया था गुनाह
यासीन आपराधिक साजिश का दोषी
बता दें कि यासीन मलिक पर आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, कश्मीर में शांति भंग के अलावा और कई अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में मुकदमा दर्ज था. हाल ही में मलिक ने अपना गुनाह भी कबूल किया था. सुनवाई की अंतिम तारीख पर उसने कोर्ट को बताया था कि वह धारा 16ए, 17, 18 और यूएपीए की धारा 20 के अलावा आईपीसी की धारा 120बी और 124ए सहित खुद पर लगाए गए आरोपों का मुकाबला नहीं करेगा.
देशद्रोह यानी 124ए लगाई गई
यासीन मलिक पर यूएपीए की धारा 16 जिसका मतलब आतंकी गतिविधियों में शामिल होना है, धारा 17 जिसका मतलब टेरर फंडिंग से है और धारा 18 मतलब आतंकी साजिश के अलावा धारा 20 मतलब आतंकी संगठन से संबंध रखने के अलावा आईपीसी की धारा 120 बी और देशद्रोह यानी 124ए लगाई गई है.
यासीन मलिक ने कबूल किया था गुनाह
इससे पहले पिछले दिनों यासीन मलिक ने कबूल किया था कि वह कश्मीर में आतंकी गतिविधियों (Terror Activities In Kashmir) में शामिल था. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी माना था. इसके अलावा कोर्ट ने जांच एजेंसी एनआईए को कहा था कि वह यासीन मलिक की आर्थिक हालात का पता करे. इसके अलावा यासीन मलिक को भी अपनी संपत्ति के बारे में एफिडेविट देने को कहा गया था.
