नई दिल्ली. देश की सर्वोच्च्य अदालत ने नोयडा की सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने की समस सीमा को 28 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया है. पहले ट्विन टावर्स को गिराने की समय सीमा 22 मई थी, जिसे कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोयडा अथारिटी को कोर्ट के आदेश का अनुपालन पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
इस खबर में ये है खास-
- समय सीमा बढ़ाने के लिए की गई थी मांग
- पहले 22 मई तक गिराया जाना था प्रस्तावित
समय सीमा बढ़ाने के लिए की गई थी मांग
नोएडा के सेक्टर-93ए में बनी सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में स्थित टि्वन टावर्स को अवैध करार दिया जा चुका है. इसके बाद इसे ढहाने के लिए 22 मई की समय सीमा तय की गई थी. हालांकि ट्विन टावर्स ढहाने की तैयारियों में देरी होने से डेमोलिशन का काम संभाल रही कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ाने की मांग की थी.
पहले 22 मई तक गिराया जाना था प्रस्तावित
जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इसके ढहाने की समय सीमा 22 मई से बढ़ाकर 28 अगस्त करने का फैसला किया है. दूसरी तरफ नोयडा अथारिटी ने समय सीमा से इनकार कर दिया था. सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट परिसर में स्थित ट्विन टॉवर को 22 मई को गिराया जाना प्रस्तावित था. हालांकि बचे काम को देखते हुए यह असंभव सा लग रहा था. जिसके बाद बिल्डर ने 3 महीने के समय की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई थी.
