नई दिल्लीः नई दिल्ली: देश में सेना भर्ती (Agnipath Recruitment) को लेकर लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में काफी बवाल हुआ जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) चला गया और इस मामले में बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इस योजना (Agnipath) को लेकर दाखिल अलग-अलग याचिकाओं में योजना पर रोक लगाने, योजना की समीक्षा करने जैसी मांग पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला किया है. बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में ट्रासंफर कर दिया है. कोर्ट ने फैसला किया है कि मामले की सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है जब पटना से लेकर केरल तक देशभर के पांच हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं.
खबर में खास
- सुप्रीम कोर्ट का स्किम पर फैसला
- मामला दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर
सुप्रीम कोर्ट का स्किम पर फैसला
मामले के संदर्भ में कोर्ट में पेश हुए सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि केरल, पटना, दिल्ली समेत कई हाई कोर्ट में अग्निपथ को लेकर याचिकाएं लंबित हैं. उन्होंने आगे कहा कि या तो सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएँ या हाई कोर्ट में लंबित मामले की जल्द सुनवाई हो जाए ताकि एक मामले में कोई फैसला आ सके. इसपर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को भी आदेश दिया जा सकता है कि सभी याचिकाओं की सुनवाई वे कर लें.
मामला दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर
सुनावी के अंत में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि “हमारे आज के आदेश की जानकारी सभी हाई कोर्ट को दी जाए. वहां के याचिकाकर्ता चाहें तो अपना मामला दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवा लें या वहां चल रहे मामले में दखल के लिए आवेदन दें.” मालूम हो कि केंद्र सरकार द्वार लाइ गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में काफी हिंसा हुई थी जिसके बाद अलग-अलग राज्यों के हाई कोर्ट में स्किम के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
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