WB SSC Scam: अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) के वकील ने उनकी (Arpita Mukherjee) जान को खतरा होने का दावा करते हुए कोर्ट सामने उन्हें (Arpita Mukherjee) डिवीजन 1 कैदी श्रेणी में लाने का अनुरोध किया. ईडी के वकील फिरोज एडुल्जी ने अर्पिता (Arpita Mukherjee) के वकील की जान को खतरा होने की दलील से सहमति जताई. साथ ही कहा, उन्हें (Arpita Mukherjee) सामान्य रूप से 4 से अधिक कैदियों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए. वहीं, पार्थ (Partha Chatterjee) के वकील ने तर्क दिया. कोई भी सामने नहीं आया और कहा कि उसने रिश्वत मांगी थी, न तो सीबीआई मामले में और न ही ईडी में. क्या वे कोई गवाह दिखा सकते हैं कि उसने रिश्वत मांगी है? पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) अपराध और उसके द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा नहीं है.
खबर में खास
- पार्थ और अर्पिता को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत
- अधिकारियों को पूछताछ करने की इजाजत दें
- अगली तारीख पर अदालत में रिपोर्ट जमा कराएं
- क्या है पूरा मामला, जानिए
पार्थ और अर्पिता को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत
इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) को कोलकाता की एक स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश जिबोन कुमार साधू ने ईडी की अपील पर चटर्जी और मुखर्जी (Arpita Mukherjee) को 14-14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट ने पूर्व मंत्री (Partha Chatterjee) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और चटर्जी (Partha Chatterjee) और मुखर्जी (Arpita Mukherjee) को 18 अगस्त को मामले की फिर से सुनवाई होने पर पेश करने को कहा.
अधिकारियों को पूछताछ करने की इजाजत दें
कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और आरोपियों की ईडी की हिरासत के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, सोना, संपत्ति के कागज़ात, बैंक खातों का विवरण और अन्य दस्तावेज़ मिले हैं और जांच शुरुआती चरण में है. चटर्जी (Partha Chatterjee) को यहां प्रेसिडेंसी सुधार गृह में, जबकि मुखर्जी को अलीपुर महिला सुधार गृह में रखा जाएगा और अदालत ने इसके अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे जांच अधिकारियों को उनसे पूछताछ करने की इजाजत दें.
अगली तारीख पर अदालत में रिपोर्ट जमा कराएं
सुधार गृह के अधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे जांचकर्ताओं से जरूरी सहयोग करें और सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में रिपोर्ट जमा कराएं. न्यायाधीश साधू ने ईडी और मुखर्जी (Arpita Mukherjee) के वकीलों की इस गुजारिश को भी स्वीकार कर लिया कि महिला सुधार गृह की अधीक्षक को मुखर्जी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाए.
क्या है पूरा मामला, जानिए
स्कूल सेवा आयोग (SSC) की ओर से की गई भर्तियों में अनियमितता में पैसे के लेन-देन से जुड़ी जांच के सिलसिले में 23 जुलाई को चटर्जी (Partha Chatterjee) और मुखर्जी (Arpita Mukherjee) को गिरफ्तार किया था. तब से ही वे ईडी की हिरासत में थे.
ईडी ने दावा किया है कि उसने मुखर्जी (Arpita Mukherjee) के स्वामित्व वाले आवासों से 49.80 करोड़ रुपये नकद, जेवरात, और सोने की छड़ें बरामद की हैं. उसने यह भी दावा किया है कि एजेंसी को संपत्तियों और कंपनियों से संबंधित दस्तावेज़ भी मिले हैं.
