नई दिल्ली. पंजाब (Punjab) में भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार ने शनिवार को संविदा शिक्षकों को नियमित नौकरी के लिए आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है. नियमित नौकरियों के वास्ते प्रतिस्पर्धा करने के लिए संविदा के आधार पर काम करने वाले शिक्षा प्रदाताओं या स्वयंसेवकों को आयु सीमा में एक बार की छूट मिलेगी. स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने यहां एक आधिकारिक बयान में कहा कि इस कदम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण (ETT) पदों के वास्ते होने वाली सीधी भर्ती में ऐसे उम्मीदवारों को नियमित नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना है.
इस खबर में ये है खास-
- संविदा शिक्षक आयु सीमा में मांग रहे थे छूट
- एक बार आयु सीमा में छूट देने का आदेश
संविदा शिक्षक आयु सीमा में मांग रहे थे छूट
बैंस ने कहा कि संविदा शिक्षक कई वर्षों से विभिन्न योजनाओं के तहत सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि वे सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे. क्योंकि कई लोग पहले ही भर्ती के लिए तय आयु सीमा पार कर चुके हैं. मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस मामले को मुख्यमंत्री भगवंत मान के समक्ष उठाया था.
एक बार आयु सीमा में छूट देने का आदेश
विचार करने के बाद मुख्यमंत्री ने भर्ती में आयु सीमा में एक बार की छूट देने का आदेश दिया. इस कदम से लगभग 12,000 शिक्षा प्रदाता या स्वयंसेवक अपने अनुभव के आधार पर 5,994 ईटीटी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे. मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल एक बार के लिए है और 5,994 ईटीटी पदों की आगामी भर्ती के लिए लागू होगी.
