नई दिल्लीः सपा नेता आजम खान को Supreme Court से बड़ी रहत मिली है. कोर्ट से आजम खान (Azam Khan) को अंतरिम जमानत मिल गई है. उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में आजम खान को यह राहत मिली है. आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले पर Supreme Court के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया.
खबर में खास
- नियमित जमानत के लिए आवेदन
- आदतन अपराधी करार दिया था
- इसे न्याय का उपहास कहा था
नियमित जमानत के लिए आवेदन
Supreme Court ने आजम खान को दो हफ्ते के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी. कोर्ट का कहना है कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी.
आदतन अपराधी करार दिया था
Supreme Court ने 17 मई को रामपुर जिले के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में सपा नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की जमानत याचिका का विरोध किया था और उन्हें भूमि कब्जा करने वाला और आदतन अपराधी करार दिया था।
इसे न्याय का उपहास कहा था
उत्तर प्रदेश द्वारा पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी आजम खान की याचिका का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने में लंबी देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी और इसे न्याय का उपहास कहा था।
